Arvind Kejriwal ने हाईकोर्ट में दायर की नई याचिका, ईडी के सामने पेश होने के लिए रखी ये शर्त

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई करेगी.

दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने अब तक उन्हें नौ समन जारी कर चुकी है. वहीं, केजरीवाल को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है. जबकि बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी. ऐसे में यदि उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार हैं.

Arvind Kejriwal: कोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं.

Arvind Kejriwal: कोर्ट में पेश होने पर गिरफ्तारी की आशंका

इसपर सिंघवी ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी. यदि उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं. इसके बाद पीठ ने पूछा कि आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है. आप पेश क्यों नहीं होते. ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या यह पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है.

सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी प्रकार गिरफ्तार किया था. यह नई शैली है. इस बीच ईडी की और ससेपेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.

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