Raju Pal Murder: बसपा MLA हत्याकांड मामले में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा

Raju Pal Murder: बसपा विधायक राजू पाल हत्या मामले (Raju Pal Murder) में सीबीआई लखनऊ की कोर्ट ने सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के तीन शॉर्प शूटर फरहान, आबिद और अब्दुल कवि भी शामिल हैं. इसके अलावा जावेद, इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं, इस  हत्याकांड मामले के दो आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पहले ही मौत हो चुकी है. 

Raju Pal Murder: दिन दहाड़े बरसाई गई थीं गोलियां

बता दें कि 25 जनवरी 2005 को दोपहर करीब तीन बजे बसपा विधायक राजू पाल एसआरएन अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस से दो गाड़ियों के काफिले में साथियों संग धूमनगंज के नीवां में घर लौट रहे थे, तभी सुलेमसराय में जीटी रोड पर उनकी गाड़ी को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी गई थी.

आज भी गोलियों की तड़तड़ाहट से सिहर उठते है लोग

उस दौरान राजू पाल खुद क्वालिस चला रहे थे और उनके बगल में दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी थीं जो उन्हें चौफटका के पास मिली थीं. इसके अलावा उसी गाड़ी में संदीप यादव और देवीलाल भी थे. जबकि पीछे स्कार्पियो में ड्राइवर महेंद्र पटेल और ओमप्रकाश और नीवां के सैफ समेत चार लोग लोग थे. दोनों गाड़ियों में एक-एक सशस्त्र सिपाही थे. आसपास के लोग अब भी सरेराह गोलियों की तड़तड़ाहट को याद कर सिहर उठते हैं.

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