Delhi: 200 करोड़ धोखाधड़ी मामले में सुकेश चन्द्रशेखर की पत्नी को नहीं मिली राहत, HC ने खारिज की याचिका

200 cr extortion case: हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉलोज की जमानत की मांग की गई थी। इसके अलावा भी कोर्ट ने इसी मामले में दो आरोपियों कमलेश कोठारी और बी मोहन राज की जमानत के याचिका को भी खारिज कर दी।

आपको बता दें कि रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉलोज और अन्य पिछले साल से ही न्यायिक हिरासत में हैं। इसी दौरान आज हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनके जमानत की मांग वाली दायर तीनों के याचिकाओं को खारिज कर दिया।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सितंबर 2021 में धोखाधड़ी के मामलों में अपने साथी का समर्थन करने के आरोप में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी, अभिनेता लीना मारिया पॉल को हिरासत में लिया था।

 

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