Allahabad: HC ने सपा MLA रमाकांत को जमानत देने से किया इनकार, शराब हत्याकांड से जुडा है मामला

Samajwadi party mla ramakant yadav: इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव को कोई राहत नहीं मिली हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने विधायक रमाकांत यादव की जमानत वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपराध बेहद गंभीर प्रकृति का है, ऐसे में याची की जमानत अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती।

ये है पूरा मामला

दरअसल, आजमगढ़ में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे। जिसके लिए विधायक रमाकांत यादव को जिम्‍मेदार मानकर जहरीली शराब कांड में आजमगढ़ के अहरौला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि बाहुबली रमाकांत यादव के खिलाफ कुल 48 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 8 मुकदमे हत्या से संबंधित हैं। वहीं, शराब हत्‍याकांड में विधायक ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए सरकार के वकीलों ने जमानत अर्जी का विरोध किया।

गुरुवार को जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने कहा कि याची पर लगे आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती। इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि जांच में सामने आया कि जहरीली शराब का शिकार हुए लोगों ने जिस दुकान से शराब खरीदी थी, असल में वह समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की थी। रमाकांत यादव ने अपने रिश्तेदार के नाम से दुकान का लाइसेंस लिया था।

 

 

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