J&K: पाक स्थित फरार आतंकवादी की संपत्ति कुर्क, सीआरपीसी की धारा 83 के तहत हुई कार्रवाई

Jammu Kashmir News: देश में आंतकवादियों के खिलाफ सख्त एक्‍शन लिया जा रहा है. इसी सिलसिले में एक ताजा मामला जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से आई है जहां एक फरार आतंकी की पुलवामा में स्थित संपत्ति कुर्क कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह आतंकी पाकिस्तान में है. और इसकी संपत्ति नूरपोरा अवंतीपोरा में सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्क की गई है.

एनआईए कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
आपको बता दें कि आतंकी हैंडलर फिरोज गनी पुत्र नबेर गनी पर ये कार्यावाई की गई है. नूरपोरा में स्थित एक अचल संपत्ति (01 कनाल और 15 मरला, बाग भूमि) को अतिरिक्त अदालत से सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्क कर लिया गया है. दरअसल, संपति को कुर्क करने का आदेश एनआईए कोर्ट के द्वारा दिया गया था.

सीआरपीसी की धारा 82 के तहत हुई कार्रवाई
पुलिस स्टेशन त्राल की एफआईआर संख्या 36/2023 धारा 18,20,23,25,38 और 39 यूए (पी) अधिनियम तथा 7/25 भारतीय शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत उक्‍त आतंकवादी को अपराधी घोषित किया गया था. वहीं, फरार आतंकवादी के जांच एजेंसी के सामने पेश होने में विफल होने के बाद बीएल विशेष एनआईए कोर्ट पुलवामा ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत ये कार्रवाई की गई.

आतंकवादी गतिविधियों को देता है बढ़ावा
गौरतलब है कि पाकिस्‍तान स्थित आतंकवादी फिरोज गनी हथियारों और गोला-बारूद को बढ़ावा देता है. इसके साथ ही स्थानीय आतंकी नेटवर्क को सक्रिय करके आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और पुनर्जीवित करने में भी शामिल है.

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