High Court: केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने की मांग वाली याचिका खारिज,लगा 1 लाख का जुर्माना

High Court: आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल किया कि क्‍या हमें देश में आपातकाल या मार्शल लॉ लगाना चाहिए? बता दें कि यह सुनवाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर से सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर हुई.  

High Court: 1 लाख का जुर्माना  

इस दौरान याचिकाकर्ता व अधिवक्ता श्रीकांत प्रसाद पर हाई कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि वह न तो मीडिया को अपने विचार प्रसारित न करने का निर्देश देकर सेंसरशिप लगा सकती है और न ही राजनीतिक विरोधियों को केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने वाले बयान देने से रोक सकती है.  

High Court ने किया सवाल  

मुख्य पीठ ने पूछा कि हम प्रेस और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? बता दें कि याचिका में दिल्ली सरकार को तिहाड़ जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों से बातचीत करने सहित अन्य पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी, जिससे कि वह जेल से अपने मंत्रियों और अन्य विधायकों के साथ बातचीत कर दिल्ली सरकार को प्रभावी ढंग से चला सकें. 

मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज  

ऐसे में पीठ ने कहा कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है. अब मामला शीर्ष अदालत के पास है,ऐसे में उन्हें जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए किसी निर्देश की जरूरत नहीं है.

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