छोटे अपराधों में दोषी पाए जाने पर नही होगी जेल, मिलेगी अलग सजा, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

Delhi News: दिल्ली सरकार ने मामूली अपराधों में पकड़े गए दोषियों को एक अलग तरह की सजा देने का फैसला किया है. इसके तहत छोटे अपराधों में दोषी पाए जाने पर अस्पताल के वार्डों, सड़कों और पार्कों में सफाई की सजा मिल सकती है। यह नीति अपराधियों में मानसिक सुधार को बढ़ावा देने और गलत सोच से आगे बढ़कर पुनर्वास की दिशा में एक प्रयास मानी जा रही है. छोटे अपराधों जैसे अवैध ठेला लगाना, सरकारी दफ्तर में जबरन घुसना, सार्वजनिक जगहों पर अभद्रता, ₹5000 तक की छोटी चोरी, मानहानि और सार्वजनिक उपद्रव जैसे अपराध शामिल हैं.

छोटे अपराधों के लिए इन सजाओं का प्रावधान

नई नीति के तहत अदालतें अब ऐसे मामलों में दोषियों को स्वच्छता कार्य, जनसेवा से जुड़े कार्यों जैसे सामाजिक उपयोगी कार्यों में लगाने का आदेश दे सकेंगी. पहले सामुदायिक सेवा का प्रावधान केवल अदालतों के विवेक पर आधारित था, लेकिन अब अभियोजन पक्ष भी इसे दंड के रूप में अपनाएगा. दिल्ली सरकार ने इसके लिए हाल ही में अधिसूचना भी जारी कर दी है.

सजा की समय-सीमा

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सामुदायिक सेवा की अवधि अपराध की गंभीरता के आधार  एक दिन से लेकर 31 दिन तक या 40 से 240 घंटे तक हो सकती है. इसकी निगरानी के लिए विशेष तंत्र बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी दिए गए कार्यों को समय पर और ठीक से पूरा करें. इसका उद्देश्य जेलों का बोझ घटाना, अदालतों को विकल्प देना और दोषियों में समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है.

इसमें हो सकती समाज सेवा की सजा

गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जुलाई 2024 से कम्युनिटी सर्विस को दंड के रूप में शामिल किया गया है। आत्महत्या का प्रयास (धारा 226), सरकारी कर्मचारी द्वारा अवैध व्यापार (धारा 202), पेशी से गैर-हाजिरी (धारा 209), पांच हजार रुपये से कम की चोरी (धारा 303(2)), सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उपद्रव करना (धारा 355), मानहानि (धारा 356(2) समेत अन्य अपराध शामिल है। 

समाज सेवा वाली 12 सजाएं

1. अस्पतालों के वार्डों और आसपास की सफाई

2. सड़कों के किनारे घास काटना

3. सार्वजनिक पार्कों की सफाई

4. पुस्तकालयों में किताबें व्यवस्थित करना और बाइंडिंग करना

5. सरकारी स्कूलों में रंगाई-पुताई आदि में सहयोग

6. वृद्धाश्रमों, अनाथालयों में सेवा

7. सड़क किनारे पौधरोपण

8. सामुदायिक रसोई में सहयोग

9. ट्रैफिक नियमों के पालन में पुलिस सहायता

10. जल वितरण केंद्रों पर सहयोग

11. सरकारी भवनों की सफाई

12. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहायता

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