लखनऊ। ग्राम पंचायतों में 58,189 पंचायत सहायकों (पंचायत सहायक/ एकाउंटेंट-कम-डाटा इंट्री ऑपरेटर) की नियुक्ति संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिया गया है। चयन की कार्रवाई 30 जुलाई से शुरू होगी और 10 सितंबर तक पूरी कर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपने परिजनों व रिश्तेदारों को पंचायत सहायक नहीं बना पाएंगे। चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पंचायत सहायक के पद पर ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव का संबंधी नहीं नियुक्त किया जा सकेगा। संबंधियों में पिता, दादा, श्वसुर (पितृ अथवा मातृ संबंधी) पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, मां आएंगे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार पंचायतों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित कर ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति से प्रत्येक ग्राम पंचायत का नियमित व सुचारु संचालन संभव होगा। पंचायत सहायकों को छह हजार रुपये मानदेय मिलेगा और उनका चयन एक साल के लिए होगा।