Bihar: पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के सरप्लस (अतिरिक्त) ट्रांसफर मामले में बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने सरप्लस ट्रांसफर प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है. जिससे सरप्लस ट्रांसफर से प्रभावित या संभावित रूप से प्रभावित शिक्षकों के बीच राहत की उम्मीद जगी है। अब ये शिक्षक फिलहाल जिस स्कूल में कार्यरत हैं, वहीं बने रहेंगे. जस्टिस अजीत कुमार की एकलपीठ ने एक याचिका (CWJC 12326/2026) पर सोमवार को सुनवाई की.
अदालत ने अगली स्थिति स्पष्ट होने तक वर्तमान व्यवस्था बनाए रखने को कहा. कोर्ट को बताया गया कि सरप्लस ट्रांसफर प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं. दलील दी गई कि प्रक्रिया से शिक्षकों को मानसिक और व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अब हाईकोर्ट के आदेश से सरप्लस सूची और संभावित तबादलों को लेकर शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. अब मामले की अगली सुनवाई और सरकार के जवाब पर नजर टिकी है.
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