Supreme Court: प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है. दरअसल, ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है.
कोर्ट का आपत्ति पर विचार करने से इनकार
Supreme Court ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर की आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोग AAP को वोट देंगे, तो वह 2 जून को वापस जेल नहीं जाएंगे.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत से संबंधित बयानों पर ईडी और केजरीवाल के वकील के दावों और जवाबों पर विचार करने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया है, हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें उचित लगा. पीठ ने कहा कि फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण का ”स्वागत” है.
Supreme Court: नेताओं की बैठक में दिया था ये बयान
दरअसल, केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ऐ बैठक में कहा था कि उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना होगा. ऐसे में यदि उनके पार्टी के नेता मेहनत करके 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनवा देते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा.
केजरीवाल के बयान पर SC ने कही ये बात
वहीं, ईडी की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में केजरीवाल के भाषणों पर आपत्ति जताई कि अगर लोगों ने आप को वोट दिया, तो उन्हें 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा. पीठ ने मेहता से कहा कि यह उनकी धारणा है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते.
आपको बता दें कि फिलहाल में शीर्ष अदालत ने 10 मई को कथित दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी और उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है.
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