Supreme Court : पहलगाम आतंकी हमले को मद्देनजर रखते हुए पर्यटकों की सुरक्षा की मांग के जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई। कोर्ट का कहना है कि यह बिना किसी सार्वजनिक कारण और महज प्रचार के लिए है।
अधिवक्ता विशाल तिवारी से वार्तालाप
हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ता विशाल तिवारी से वार्तालाप की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सवाल उठाया है कि ‘आपने इस तरह की जनहित याचिका क्यों दायर की? इस बात पर क्या राय है आपकी? क्या आप इस मुद्दे की संवेदनशीलता को नहीं समझते? इस मद्दे को लेकर मुझे लगता है कि आप इस जनहित याचिका के जरिए जुर्माने को आमंत्रित कर रहे हैं।’
‘एक के बाद एक जनहित याचिका दायर में लगे हैं
याचिकाकर्ता वकील ने कहा, ‘ऐसा पहली बार हुआ है कि जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाया गया। इसलिए वह उनकी सुरक्षा के लिए निर्देश मांग रहे हैं।’ पीठ ने अपने आदेश दिया है कि, इसका प्राथमिक मकसद सार्वजनिक कारण में कोई वास्तविक रुचि नहीं रखते हुए प्रचार प्रतीत होता है।’
आतंकियों ने पर्यटकों पर की गोलीबारी
22 अप्रैल को आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम के ऊपरी इलाकों में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन में भी आतंकियों ने मासूम पर्यटकों पर गोलीबारी की थी। इस दौरान आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद से ही भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दहशतगर्दों, उनके पनाहगारों और मददगारों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालकर सजा दी जाएगी।