Delhi: हाईकोर्ट से सात भाजपा विधायकों को मिली राहत, अदालत ने रद्द किया निलंबन

Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बीजेपी के सात विधायको को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने विधानसभा से सात भाजपा विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया है. इन विधायको ने अपने निलंबन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इन सभी विधायकों को 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में उपराज्यपाल विनय सक्सेना के संबोधन के दौरान हुए उपद्रव को लेकर निलंबित कर दिया गया था.

Delhi: इन विधायकों के नाम शामिल

इन सात भाजपा विधायकों- मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओ.पी. शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई, जीतेंद्र महाजन और विजेंदर गुप्ता के नाम शामिल है, जिन्‍होंने विधानसभा के शेष बजट सत्र के लिए अपने निलंबन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था. विधायको ने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों को चर्चा में शामिल होने में अक्षम करने के लिए दुर्भावनापूर्ण ढंग से योजना बनाई गई.

Delhi: इस आरोप में दिया गया था आदेश

15 फरवरी को आप सरकार की उपलब्धियों बताने वाले उपराज्यपाल के अभिभाषण को कथित रूप से बाधित करने के लिए सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था. विधायकों ने अपने निरंतर निलंबन के बारे में चिंता व्यक्त की और संभावित विवादास्पद माहौल का संकेत देने वाली हालिया राजनीतिक टिप्पणियों और संदेशों का विरोध किया. वहीं, विधायकों के वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने 19 फरवरी को दलील दी थी कि निलंबन असंवैधानिक और नियमों के विपरीत है, जिससे कार्यवाही में हिस्‍सा लेने का उनका अधिकार प्रभावित होता है.

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