Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों के परिसरों से कुत्ते को हटाने के निर्देशों को वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने नए आदेश में कहा है कि सार्वजनिक जगहों से सारे आवारा कुत्ते हटाए जाएंगे और उन्हें आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए ये नया आदेश दिया है.
स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों से कुत्तो को हटाने के आदेश में बदलाव की मांग वाली डॉग लवर्स की अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की.
पीठ ने अपने आदेश में ये भी कहा कि अब आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों यानी डॉग फीडर्स और डॉग लवर्स की जिम्मेदारी भी तय होगी. अगर कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है, तो ऐसे मामलों में जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की ही नहीं बल्कि उन लोगों की भी मानी जाएगी जो कुत्तों की देखभाल या फीडिंग में शामिल हैं.
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