Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के परपोते की विधवा सुल्ताना बेगम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसी दौरान सुल्ताना बेगम ने अपनी याचिका में खुद को मुगल बादशाह का उत्तराधिकारी बताते हुए दिल्ली के लाल किले पर कब्जा दिए जाने की मांग की।
यह पहली बार नही हुआ है, इससे पहले भी सुल्ताना बेगम की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट के फैसले को सुल्ताना बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका को एक झटके में खारिज किया और हुए कहा कि ये पूरी तरह से बे-सिर-पैर वाली याचिका है। ये सुनवाई के लायक नहीं है।
पहली याचिका 2021 में की दायर
माना गया है कि सुल्ताना बेगम कोलकाता के पास हावड़ा में रहती हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने पहली बार ये याचिका साल 2021 में हाई कोर्ट में दायर की थी। उन्होंने इस उम्मीद पर याचिका दी थी कि सरकार उनकी बात पर ध्यान देगी और कुछ आर्थिक मदद हो सकेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को दायर किए जाने में 164 साल से ज्यादा की देरी का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। इसी दौरान जब आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना तो उन्होंने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ लाल किला ही क्यों, फतेहपुर सिकरी क्यों नहीं, उन्हें भी क्यों छोड़ दिया गया।
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