Bihar: सांसद प्रभुनाथ सिंह डबल मर्डर मामले में दोषी करार, SC ने रद्द किया हाईकोर्ट का फैसला

Supreme Court news update: सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोहरे हत्‍याकांड मामले में दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 1995 में छपरा में एक पोलिंग बूथ के निकट बिहार विधानसभा चुनाव के समय अपने विरोधी दरोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या मामले में प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने इस दोहरे हत्याकांड मामले में सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया है।

आपको बता दें कि बिहार में निचली अदालत और पटना उच्‍च न्‍यायलय से प्रभुनाथ सिंह को राहत मिली थी। लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के अनुसार वोट नहीं करने पर छपरा के मसरख में राजेंद्र राय और दारोगा राय की हत्या के केस में पूर्व सांसद को दोषी ठहराते हुए सजा पर बहस के लिए एक सितंबर की तारीख निर्धारित की है। बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को कहा है कि वो प्रभुनाथ को उस दिन कोर्ट में पेश कर सुनिश्चित करे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी नंबर 2 प्रभुनाथ सिंह को दरोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या के मामले में धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है। हम बिहार के गृह सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्रभुनाथ सिंह को गिरफ्तार करने और सजा के तर्क पर सुनवाई की अगली तारीख पर हिरासत में इस अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छह अन्य सह-अभियुक्तों को रिहा करने की पुष्टि की और सिंह को सजा की मात्रा पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 सितंबर तय की।

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