अब दिल्ली पुलिस नही दे सकेगी सिनेमा हॉल को लाइसेंस, जानिए LG ने किसे सौंपी ये जिम्मेदारी?

Delhi: दिल्ली में व्यापार को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अब सिनेमा हॉल और थिएटरों को लाइसेंस देने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस से हटाकर दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को सौंप दी गई है. यह कदम ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने और लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

राजस्व विभाग से मिलेगा लाइसेंस

उपराज्यपाल द्वारा लिए गए इस निर्णय के अनुसार, अब सिनेमा हॉल के लिए लाइसेंस देने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) या जिला उपायुक्त (डीसी) की अध्यक्षता में गठित एक समिति को दी जाएगी. यह समिति सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाइसेंस देने के लिए आवश्यक अनुशंसाएं तैयार करेगी. इस समिति में संबंधित नगर निगम जोन के उपायुक्त, लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित संरचनात्मक इंजीनियर, दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा नामित अग्निसुरक्षा विशेषज्ञ, बिजली विभाग द्वारा नामित विद्युत विशेषज्ञ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

दिल्ली पुलिस को इनका लाइसेंस देने का है अधिकार

यह कदम हाल ही में लिए गए उस बड़े फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस को सात श्रेणियों के व्यवसायों जिनमें, स्विमिंग पूल, भोजनालय, होटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियोगेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है. इसका उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाना और दिल्ली में लालफीताशाही मुक्त व्यावसायिक माहौल बनाना है.

व्यापारियों को होगा लाभ

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में एक ही कानून के अंतर्गत अनेक प्राधिकरणों द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया जाना ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है और इससे अनुपालन बोझ बढ़ रहा है. साथ ही, विभिन्न अदालतों ने भी अपने निर्णयों में इस बात का उल्लेख किया है कि पुलिस द्वारा जारी की जा रही लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए.

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