एजुकेशन। भारत में शाखाएँ खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कोर्सेज की अनुमति नहीं मिलेगी। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा है कि भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की स्वतंत्रता होगी।
यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंजूरी की जरूरत होगी। शुरुआती मंजूरी 10 साल के लिए होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में कैंपस वाले विदेशी विश्वविद्यालय केवल भौतिक मोड में पूर्णकालिक कार्यक्रम पेश कर सकते हैं, न कि ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा।
उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना तैयार करने की स्वतंत्रता होगी, क्योंकि यूजीसी ने बृहस्पतिवार को ‘भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन’ के लिए मसौदा नियमों की घोषणा की। कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके भारतीय परिसरों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता उनके मुख्य परिसर के बराबर हो।
फंड और फंडिंग से जुड़े मामलों पर एम जगदीश ने कहा कि फंड का क्रॉस-बॉर्डर मूवमेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार होगा। हितधारकों से प्रतिक्रिया लेने के बाद महीने के अंत तक अंतिम मानदंड अधिसूचित किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को दी गई मंजूरी नौवें वर्ष में नवीनीकृत की जाएगी, जो कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी।