हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी व डी की भर्ती के लिए जारी किया अधिसूचना

हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी व डी की भर्ती के लिए संचालित किए जाने वाले ‘कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट’ के लिए नियम एवं शर्तों की गजट अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही सीईटी का रास्ता साफ हो गया है। क्योंकि पिछले काफी समय से करीब आठ लाख युवाओं को परीक्षा का इंतजार था। अब ग्रुप सी और डी की भर्तियों के जल्द सिरे चढ़ने की संभावना है। यह परीक्षा नेशनल टेस्ट एजेंसी कराएगी। मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार एक बार परीक्षा पास करने के बाद उसकी वैद्यता तीन साल की होगी। टेस्ट के परिणाम की हार्ड-कॉपी जहां एक वर्ष तक रखी जाएगी वहीं डिजिटल रूप में पांच वर्ष तक सुरक्षित रखने का नियम तय किया है। नियमों के तहत परीक्षा देने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। पास करने के बाद भी परीक्षार्थी अपना स्कोर बढ़ाने के लिए बार बार परीक्षा दे सकता है। वहीं, चयन के मामले में अगर कुल पेपर 400 का अंक है तो इसमें 20 अंक अनुभव, सामाजिक आर्थिक आरक्षण के आधार पर रहेंगे। विवाद को लेकर पंचकूला अदालत रहेगी। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अपर एजीसी सीमा में छूट मान्य होगी। मेरिट सूची के आधार पर बुलाए जाएंगे:- अगर रिक्तियों की संख्या 30 से कम है, तो पांच गुना अधिक उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। इसी प्रकार यदि रिक्तियां 30 और 50 के बीच हैं तो 150 उम्मीदवार और रिक्तियों की संख्या 50 से अधिक है तो तीन गुना के बराबर उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। यदि कट ऑफ एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो चयन पर सहमति से अन्य विकल्प होंगे। इनमें एक और लिखित परीक्षा शामिल रहेगी। यदि कट ऑफ एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किया जाता है तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार मान्य होगा। पीपीपी नहीं देने वालों को देनी होगी अधिक फीस:- परीक्षा के लिए परिवार पहचान पत्र और आधार संख्या जमा नहीं कराने वालों को दो गुना फीस देनी होगी, चाहे वह हरियाणा का हो या फिर बाहर का। जनरल वर्ग के पुरुष, एक्स सर्विस मैन के बच्चों के लिए 500 रुपये, अगर कोई आधार कार्ड नहीं देता है तो उसको 1000 रुपये फीस देनी होगी। इसी प्रकार, महिला, एक्स सर्विस मैन, दिव्यांग, एससी और बीसी उम्मीदवारों को 250 रुपये देने होंगे, जो आधार कार्ड नहीं देगा उसको 500 रुपये देने होंगे। इसी प्रकार, हरियाणा के बाहर निवासियों के लिए आधार देने वालों को 500 और नहीं देने वालों को 1000 रुपये फीस देनी होगी।

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