हरियाणा। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति पार्ट-2 के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों पर भी ऑनलाइन तबादला नीति लागू कर दी है। लगभग 15 हजार कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। सरकार का फैसला विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों में एक ही कैडर पदों पर अनुबंध के तहत नियुक्त 80 या इससे अधिक कर्मचारियों पर प्रभावी होगा। मुख्य सचिव की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, सभी मंडलायुक्तों और डीसी को आदेश जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार सरकार ने यह अहम निर्णय तबादलों में पारदर्शिता व एकरूपता लाने के लिए लिया है। सरकारी विभागों में सरकार पहले ही एक कैडर के 80 या इससे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन तबादला नीति लागू कर चुकी है। कुछ विभागों, निगमों व बोर्ड में ‘आउटसोर्सिंग नीति पार्ट-2’ के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। इसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि एक ही कैडर के 80 या इससे अधिक संख्या में लगे अनुबंध कर्मचारियों पर भी यह नीति लागू होगी। सरकार ने सभी उच्च अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।