जनपद में दो माह के लिए लागू हुआ धारा-144

ग़ाज़ीपुर। बुद्व पूर्णिमा, ईद-उल-जुहा (बकरीद) का त्यौहार मनाया जाना है इस त्यौहार को सकुशल तथा शान्तिपूर्ण वातावरण, साम्प्रदायिक दंगा एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो को देखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा), राजेश कुमार सिंह गाजीपुर ने बताया है कि वर्तमान समय में नोवले कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी के बचाव हेतु जन-सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा इस हेतु आदेश अन्तर्गत महामारी के बचाव हेतु जन-सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा इस हेतु आदेश अन्तर्गत महामारी अधिनियम 1897(अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा-2 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लाकडाउन की अवधि दिनांक 24.05.2021 तक नियत की गयी है तथा कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आगे भी उत्तर प्रदेश में लॉक डाउन की अवधि बढ़ाया जाना सम्भावित हैं उपरोक्त त्यौहारों एवं कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा भी अग्रिम दो माह के लिए लागू किया जाना आवश्यक है। जो जनपद की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है। इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा.द.वि. की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। जैसे किसी भी धार्मिक स्थल, पर भीड़-भाड व भाषण आदि का प्रयोग नही किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नही फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा, दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे, कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईट, कंकड़, पत्थर अथवा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और नही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा, सार्वजनकि मार्ग पर कुर्बानी एवं मांस की खुली बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीता क्षेत्र में दिनांक 22.05.2021 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।

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