Pakistan: तोशाखाना केस में इमरान खान को तीन साल की सजा, अरेस्ट वॉरंट जारी

Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल तोशाखाना केस में इमरान खान को जिला-सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगा है। इस सजा के खिलाफ इमरान खान के पास ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका है। तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट के जज ने पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ अरेस्‍ट वारंट जारी कर दिया है।

जानें क्‍या है तोशाखाना मामला

पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है।

इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गए तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप लगा था। इमरान खान को साल 2018 में देश के पीएम के तौर पर यूरोप और खासकर अरब देशों की यात्रा के दौरान बहुत से कीमती तोहफे मिले थे। बहुत से गिफ्ट्स को इमरान ने डिक्लेयर ही नहीं किया,जबकि कई तोहफों को असल के काफी कम कीमत पर खरीद लिया और बाहर जाकर बड़ी कीमत पर बेच दिया। पूर्व प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग को बताया था कि राज्य के खजाने से इन गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और इन्हें बेचकर उन्हें करीब 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। इन गिफ्ट्स में एक Graff घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा,एक महंगा पेन,एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां सहित कई अन्य उपहार भी था।

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