अखिलेश के इस बाहुबली विधायक को कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

Up News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की 19 साल पुराने पवई चौक चक्का जाम मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फूलपुर पवई के समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव समेत चार आरोपियों को तीन-तीन महीने की जेल और 1300 रुपये की आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला मंगलवार को कोर्ट के जज अनुपम त्रिपाठी ने सुनाया है.

मामला 22 फरवरी 2006 का है, जब रमाकांत यादव ने अपने समर्थकों के साथ विभिन्न मांगों को लेकर पवई चौक पर चक्का जाम किया था. तत्कालीन थाना प्रभारी मूलचंद चौरसिया ने रमाकांत यादव, राधेश्याम, रामकृपाल, दयाराम भास्कर, रामकिशन राजभर, रामफल और त्रिवेणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई  

वर्ष 2022 में दो आरोपियों, रामफल और त्रिवेणी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें 1500 रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी. शेष चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलता रहा. अभियोजन पक्ष ने सहायक अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर के नेतृत्व में तीन गवाह पेश किए. मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने रमाकांत यादव, रामकृपाल, दयाराम भास्कर और रामकिशन राजभर को सजा सुनाई.

रमाकांत यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में फूलपुर पवई से विधायक हैं. वह हाल ही में आजमगढ़ में हुए जहरीली शराब कांड, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई थी, रमाकांत यादव इस मामले के भी आरोपी हैं और इस समय फतेहगढ़ जेल में बंद हैं.

रमाकांत यादव की राजनीति में कदम

रमाकांत यादव की राजनीतिक यात्रा उतार-चढ़ाव और विवादों से भरी रही है. 1985 में राजनीति में कदम रखने वाले रमाकांत यादव ने फूलपुर-पवई सीट से पहली बार विधायकी का चुनाव जीता और लगातार तीन बार विधायक बने. 1996 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और चार बार लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. 2019 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा टिकट न दिए जाने पर उन्होंने उस समय कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकों हार का सामना करना पड़ गया. इसके बाद समाजवादी पार्टी (SP) में शामिल होकर 2022 में फूलपुर-पवई विधानसभा सीट से जीत हासिल की.

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