हिमाचल प्रदेश में तनाव के बाद धारा 163 लागू, 29 अक्टूबर तक 5 लोगों के जुटने पर रोक

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के नाहन शहर में वाल्मीकि चौक पर 23 अक्टूबर को दो समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी और टकराव के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. जिला मजिस्ट्रेट सिरमौर प्रियंका वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत नाहन के संवेदनशील इलाकों में 29 अक्टूबर 2026 तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं.आदेश के मुताबिक दोसड़का से वाल्मीकि चौक होते हुए दिल्ली गेट तक और वाल्मीकि चौक से एंट्री गेट बस स्टैंड तक के सभी मार्गों और इनके दोनों तरफ के क्षेत्रों में ये पाबंदियां लागू रहेंगी.

27 अक्टूबर को फिर जुटान की आशंका

प्रशासन के अनुसार 23 अक्टूबर को वाल्मीकि चौक पर वाल्मीकि समुदाय और सिख समुदाय के लोगों के बीच विवाद हिंसक हो गया था. पत्थरबाजी में पुलिस कर्मी समेत दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था और आवाजाही भी बाधित हुई थी.एसपी सिरमौर की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन को आशंका है कि 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे वाल्मीकि चौक की संरचना को हुए नुकसान के विरोध में दोनों समुदाय फिर से एकत्र हो सकते हैं. इसमें हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से निहंग सिखों के आने की भी आशंका जताई गई है. इसी को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं.

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

  • बिना अनुमति 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक
  • बिना परमिशन रैली, जुलूस, प्रदर्शन और रोड जाम करने पर पाबंदी
  • लाठी-डंडा, तलवार, भाला, खंजर, गैंती, फावड़ा जैसे घातक हथियार लेकर चलने पर रोक
  • सार्वजनिक जगह पर पत्थर फेंकना, भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक नारेबाजी पर प्रतिबंध
  • मशाल, पुतला, टायर जलाने, पटाखे फोड़ने और भड़काऊ बैनर-पोस्टर लगाने पर रोक

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