Tamilnadu: तमिलनाडु के तंजावुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में दो लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने तंजावुर में अवैध पटाखा निर्माण यूनिट में विस्फोट के मामले को लेकर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को जारी किया गया।
पटाखा फैक्ट्री में धमाके की रिपोर्ट पर लिया संज्ञान
18 मई को तंजावुर के नेवेली तेनपथी गांव में स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में पटाखा बनाते समय एक बड़ा धमाका हुआ था। बीती 29 मई को एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने अखबार की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया कि पटाखा फैक्ट्री में धमाका, पटाखे बनाते समय हुआ। अखबार की खबर में दावा किया गया कि अवैध पटाखा फैक्ट्री, पर्यावरण संरक्षण कानून और सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई जरूरी पर्यावरणीय नियमों का भी पालन नहीं किया गया था।
नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को जारी किया नोटिस
एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और तंजावुर जिले के जिलाधिकारी को पार्टी बनाकर नोटिस जारी किया है। अब पीठ ने मामले को चेन्नई की दक्षिणी पीठ के सामने रखा जाएगा, जो 1 अगस्त को सुनवाई करेगी।
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