पंजाब के हजारों मुलाजिमों की नौकरी स्थायी करने के लिए जारी हुई अधिसूचना

पंजाब। पंजाब के सरकारी दफ्तरों में दस साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे कच्चे मुलाजिमों की नौकरी स्थायी होने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 36000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाएगा। विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य सरकार ने पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगूलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एंप्लॉयज़ बिल-2021 पेश कर ध्वनिमत से पारित कराया था। ये 36 हजार ठेका आधारित मुलाजिम, जिनमें एडहॉक, अस्थायी, वर्क चार्ज्ड और दैनिक वेतन भोगी शामिल हैं, की सेवाएं नियमित की जाएंगी। इस कानून के मुताबिक सरकारी महकमों में 10 साल या इससे अधिक अवधि से बिना किसी ब्रेक से कार्यरत 36000 अस्थायी, एडहॉक, वर्क चार्ज्ड और डेलीवेज पर काम कर रहे मुलाजिमों को स्थायी किया जाएगा। नियमित किए जाने वाले मुलाजिमों में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पद पर कार्यरत कच्चे मुलाजिम हैं। इनमें से ग्रुप-सी के मुलाजिमों को समय-समय पर संशोधित पांचवें पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1900-3799 रुपये ग्रेड पे पर नियमित किया जाएगा, जबकि ग्रुप-डी के मुलाजिमों का पद 1900 रुपये से कम ग्रेड वेतन वाला आंका गया है। इसके साथ ही मुलाजिमों को नियमित करते समय आरक्षण नीति के उपबंधों को भी लागू किया जाएगा।

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