Land for Job Scam Case : जमीन के बदले नौकरी से जुड़े कथित घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है. बता दें कि इसके पहले भी 19 दिसंबर को हुई सुनवाई में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा था कि आरोप तय करने से जुड़े आदेश 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे सुनाए जाएंगे. इसके साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत में एक सत्यापन रिपोर्ट में बताया था कि चार्जशीट में नामित 103 आरोपियों में से पांच की मौत हो चुकी है.
सीबीआई की चार्जशीट में लालू
इस मामले को लेकर सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. ऐसे में जांच एजेंसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे. ऐसे में भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र (जबलपुर) में ग्रुप-डी पदों पर नियुक्तियां नियमों को दरकिनार कर की गईं.
इस मामले को लेकर एजेंसी ने किया दावा
इसके साथ ही जांच के दौरान सीबीआई का कहना है कि ये नौकरियां उन लोगों को दी गईं जिन्होंने लालू यादव के परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम पर जमीन उपहार में दी या ट्रांसफर की. इस मामले को लेकर एजेंसी ने दावा करते हुए इन सौदों में बेनामी संपत्तियां भी शामिल थीं, जो आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती हैं.