UP News: उत्तर प्रदेश में सर्दियों के कोहरे ने एक्सप्रेसवे पर सफर को खतरनाक बना दिया है. तेज धुंध के कारण एक्सप्रेस-वे पर विजिबिलिटी शून्य हो जाती है और तेज रफ्तार वाहन मौत का कारण बनते हैं. इन हादसों को देखते हुए यूपी एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने सख्त कदम उठाया है. आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं. अब वाहनों की स्पीड लिमिट घटा दी गई है और अत्यधिक कोहरे में कन्वॉय (संगठित समूह) में ही सफर करना होगा.
दिन और रात के लिए अलग-अलग नियम
यूपीडा ने वाहनों को तीन कैटेगरी में बांटा है और दिन (सुबह 8 बजे से रात 8 बजे) और रात (रात 8 बजे से सुबह 8 बजे) के लिए अलग स्पीड तय की है.
निजी कारें और छोटे वाहन (एम-1 कैटेगरी 8 सीट तक)
- दिन: अधिकतम 80 किमी/घंटा
- रात: अधिकतम 60 किमी/घंटा
बसें और बड़े पैसेंजर वाहन (एम-2 और एम-3 कैटेगरी 9 या ज्यादा सीट)
- दिन: अधिकतम 60 किमी/घंटा
- रात: अधिकतम 50 किमी/घंटा
मालवाहक वाहन (ट्रक आदि- एन कैटेगरी)
- दिन: अधिकतम 50 किमी/घंटा
- रात: अधिकतम 40 किमी/घंटा
ये नियम 19 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे. अगर कोई वाहन तय स्पीड से तेज चलता है, तो ऑनलाइन चालान कटेगा. यूपीडा ने स्वचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली (ATMS) को नई स्पीड लिमिट के मुताबिक अपडेट कर दिया है.
अन्य सुरक्षा इंतजाम
- एक्सप्रेस-वे पर रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड, ब्लिंकर और फॉग लाइट्स लगाए जा रहे हैं.
- टोल प्लाजा पर पर्चे बांटे जा रहे हैं, जिनमें हेल्पलाइन नंबर और टिप्स लिखे हैं.
- पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और रेडियो से लगातार अलर्ट.
- 24 घंटे गश्ती दल और अतिरिक्त एंबुलेंस तैनात.
- निर्माण क्षेत्रों में एक्स्ट्रा साइनेज अनिवार्य.
घने कोहरे को देखते हुए उठाए गए कई कदम
यूपीडा ने कोहरे की स्थिति में गाड़ियों के चलने के लिए विशेष प्रबंध भी किए हैं. बताया जा रहा है कि अगर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होती है तो सुरक्षा टीमें वाहनों को नजदीकी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, होटल या रोड साइड फैसिलिटी पर रोकेंगी. इसके बाद गाड़ियों को काफिले (कॉन्वॉय) के रूप में एक साथ आगे जाने देंगी. इस व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी पुलिस विभाग के साथ समन्वय कर SOP तैयार करेंगे. इसके अलावा सभी टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर के जरिए कोहरे की चेतावनी दी जाएगी. एक्सप्रेस-वे पर जगह-जगह गति सीमा के बोर्ड लगाने और एटीएमएस में ओवरस्पीड चालान की व्यवस्था नई गति सीमा के अनुसार करने के निर्देश दिए गए हैं.
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