योगी सरकार का बड़ा फैसला, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रामाणिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. योगी सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और अपर मुख्य सचिवों को कार्यकारी आदेश जारी कर दिए हैं.

आधार कार्ड अब जन्म तिथि का प्रमाण नहीं

यूपी में नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को यह आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड में जन्मतिथि का कोई प्रमाण पत्र अटैच नहीं किया जाता है, इस कारण आधार कार्ड को आधिकारिक जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में माना नहीं जा सकता है. जिसके बाद राज्य के सभी विभागों में आधार कार्ड का बर्थ डेट सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा.

आधार कार्ड के जरिए बने बर्थडेट सर्टिफिकेट होंगे रद्द

वहीं दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार ने यूपी से भी सख्त कदम उठाया है. राज्य सरकार ने अगस्त 2023 के अधिनियम संशोधन के बाद केवल आधार कार्ड के जरिए बने सभी जन्म प्रमाण पत्र को रद्द करने का फैसला लिया है. राज्य में कई लोग आधार कार्ड के जरिए फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा रहे थे, जिनका उपयोग अवैध गतिविधियों में किया जा रहा था. जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया.

आधार कार्ड पर जन्मतिथि अनुमानित

दरअसल UIDAI के अनुसार आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में जन्म का प्रमाण पत्र, स्कूल का रिकॉर्ड या अस्पताल के किसी दस्तावेज को अनिवार्य रूप से नहीं लिया जाता है. ऐसे में इस पर अंकित जन्मतिथि अनुमानित है जो एक प्रमाणिक दस्तावेज के तौर पर नहीं मानी जा सकती है. 

नियोजन विभाग ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र के तौर अस्पताल से जारी बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफ़िकेट, नगर निगम द्वारा पंजीकृत रिकॉर्ड, सरकारी नौकरी, पेंशन, छात्रवृत्ति, लाइसेंस और सरकारी योजनाओं के तहत आने वाले दस्तावेजों को ही लिया जा सकता है.    

मृत व्यक्ति के आधार को डिएक्टिवेट करने की प्रक्रिया

परिवार के सदस्य द्वारा प्रदान की गई जानकारियों के सत्यापन की उचित प्रक्रिया के बाद मृत व्यक्ति के आधार नंबर को डिएक्टिवेट करने की प्रक्रिया पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यूआईडीएआई आधार कार्ड धारकों को उनके परिवार के किसी आधार कार्ड धारक सदस्य की मृत्यु की जानकारी मायआधार पोर्टल पर रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. 

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