संभल हिंसा में शामिल 50 पर आरोप तय, पुलिस 80 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार

Moradabad: उच्च न्यायलय में संभल हिंसा के मामले में 50 उपद्रवियों पर आरोप तय हो गया हैं। आरोपियों की ओर से चार-पांच अधिवक्ताओं ने न्यायालय में डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और डिस्चार्ज किए जाने के लिए चर्चा की गई। जिस पर अभियोजन ने इसका विरोध किया।

शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे पर हिंसा

जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन कर डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र खारिज कर दिए। बता दें कि 24 नवंबर 2024 की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी। इस घटना में पुलिस की ओर से कई मुकदमे दर्ज किए।

जमानत की सभी अर्जियां की गई खारिज

पुलिस अब तक 80 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जिनकी जमानत अर्जी के लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिए जा रहे हैं। अब तक लगाई गई सभी जमानत अर्जियां खारिज की जा चुकी हैं। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एससीएसटी एक्ट रागिनी सिंह के न्यायालय में विवेचक द्वारा लगाए गए आरोप पत्रों पर आरोप तय किए गए।

सभी 50 आरोपियों के विरुद्ध पुख्ता सबूत

सभी 50 आरोपियों के विरुद्ध पुख्ता सबूत हैं। ऐसे में इनका प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाना आवश्यक है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुन कर डिस्चार्ज प्रार्थना खारिज कर दिए गए। सभी 50 आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के अनुसार लगाई गई धाराओं के अनुसार आरोप तय किए हैं।

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